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“पति ने बेचा पत्नी का सम्मान, “सौदेबाज़ पति को कोर्ट ने कहा – ये अपराध है!”…

“पति ने किया वो, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता… अपनी ही पत्नी को बना दिया सौदेबाज़ी का हिस्सा। और जब सच सामने आया, तो अदालत ने कह दिया – ‘यह एक सामान्य वैवाहिक विवाद नहीं है, ये अपराध है… गंभीर अपराध!'”दिल्ली हाईकोर्ट ने उस शख्स को ज़मानत देने से इनकार कर दिया है, जिस पर आरोप है कि उसने दूसरों को अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने का प्रस्ताव दिया।

जस्टिस गिरीश कठपालिया इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। आरोपी पर दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न, घरेलू क्रूरता और आपराधिक विश्वासघात जैसे गंभीर आरोप लगे हैं।

एफआईआर में दर्ज बातें दिल दहला देने वाली हैं – महिला का आरोप है कि उसका पति उसे जबरदस्ती होटल में ले गया, जहां उसके दोस्तों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। वह किसी तरह वहां से भाग निकली। “उसने अपने पति पर भरोसा किया था, लेकिन बदले में मिली उसे तकलीफ़ और बेइज्ज़ती।”

महिला ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया कि –

🔹 उसका देवर उसे गलत तरीके से छूता था, और जब उसने पति से शिकायत की, तो पति ने सब नजरअंदाज करने को कहा।
🔹 पति ब्लेड से उसके हाथों पर कट लगाता और जख्मी हाथों से रसोई का काम करवाता।
🔹 आरोपी ने सोशल मीडिया पर पत्नी की फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाई और उसकी तस्वीरें अपलोड कीं।
🔹 उसने पैसों के लिए पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने का प्रस्ताव सोशल मीडिया पर लोगों को भेजा।
🔹 महिला ने उसके खिलाफ गैंगरेप का भी आरोप लगाया है। “9 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा – एफआईआर में लगाए गए आरोप सामान्य वैवाहिक झगड़े नहीं हैं। ये समाज के लिए खतरनाक संकेत हैं।”

अदालत ने इस केस को ‘अत्यंत गंभीर’ माना और आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। “क्या ये सिर्फ एक केस है? या एक आईना, जो समाज के उन कोनों को दिखाता है जहाँ रिश्तों की पवित्रता को हवस में बदल दिया गया है?”

“अब जिम्मेदारी हमारी है – ऐसे अपराधों को सिर्फ ‘घरेलू विवाद’ कहकर नजरअंदाज ना करें। क्योंकि जब पत्नी की गरिमा बिक रही हो, तो चुप्पी भी गुनाह बन जाती है।” “अगर आपके आसपास कोई महिला इस तरह की हिंसा का शिकार हो रही है, तो चुप मत रहिए। 112 या 181 पर कॉल कर मदद लें।”

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